प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U)
शहरी गरीबों को पक्के मकान देने की केंद्र सरकार की प्रमुख लोक कल्याणकारी योजना।
योजना का अवलोकन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
प्रमुख सुधार और लाभ
- 1. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के लिए ₹2.5 लाख तक की सीधे वित्तीय सहायता।
- 2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के अंतर्गत गृह ऋण के ब्याज पर सब्सिडी।
- 3. मकानों का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर अनिवार्य।
वर्तमान प्रगति स्थिति
2,850+
स्वीकृत आवास
2,150+
पूर्ण/निर्मित आवास
पात्रता एवं आवेदन
- 1. भारत में कहीं भी स्वयं या परिवार के सदस्य के नाम पक्का मकान न हो।
- 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिसकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
- 3. नगर पालिका सीमा में भूमि स्वामित्व का वैध प्रमाण (BLC घटक हेतु)।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार कार्ड | 2. बैंक खाता विवरण | 3. भूमि रजिस्ट्री / खतौनी | 4. आय प्रमाण पत्र | 5. जाति प्रमाण पत्र
नोडल अधिकारी संपर्क विवरण
श्री राकेश कुमार अवस्थी
डूडा (DUDA) परियोजना अधिकारी / नोडल अधिकारी PMAY-U
